अब सरकार बागवानी फसलों के लिए देगी 50% तक की सब्सिडी, जानिए संपूर्ण ब्यौरा

देश की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण बागवानी फसलों अर्थात फलों और सब्जियों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप किसानों का ध्यान बागवानी फसलों के उत्पादन की ओर ज़्यादा हो गया है। 

किसान इनके उत्पादन में रुचि भी ले रहे हैं। जिसके चलते केंद्र सरकार एसे किसानों की मदद करने, किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। 

इसी बीच बिहार सरकार द्वारा बागवानी फसल उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत किसानों को बागवानी उत्पादन के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।

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ने विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के उत्पादन में 50% की सब्सिडी एवं पपीता की खेती करने वाले किसानों को उत्पादन लागत का सिर्फ 25% खर्च करना होगा। मतलब किसानों को पपीता खेती पर 75% तक की मदद दी जा रही है।

बागवानी फसलें जिन पर सब्सिडी का प्रावधान :-

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों में सब्सिडी का प्रावधान है जैसे पपीता की खेती करने में कृषक को 75% तक की सब्सिडी दी जाती है।

इसके साथ ही कुछ अन्य फसलें जैसे आंवला, जामुन, कटहल, अनानास, आम, लीची, अमरूद आडियानेक प्रकार की बागवानी करने वाले किसानों के लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है।

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न नियमों का पालन करना होगा :-

इस योजना में किसान को 50% लगभग 62 हजार रुपए सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। जिसके कारण बिहार बागवानी विभाग इस योजना का लाभ कुछ नियमों के अंतर्गत दे रही है। 

जैसे जो भी किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं उन्हें 1 एकड़ में 2500 स्ट्रॉबेरी पौधे लगाने होंगे और शर्त यह है कि उन्हें 2 मीटर की दूरी पर स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा 1.25 लाख रुपए की लागत रखी गई है जिसका 50% रुपए सरकार किसान को सब्सिडी के तौर पर देगी। 

अगर किसान इन नियमों का पालन करते हैं तो वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार बागवानी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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आवेदन करने की तिथि :-

इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तिथि 7 जुलाई रखी गई है। अर्थात जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे इस योजना में 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 

लेकिन इसके पूर्व जो शर्तें इस योजना के अंतर्गत रखी गई है वह पूरी होना आवश्यक है इसके लिए किसानों का नियमानुसार खेत तैयार होना चाहिए। 

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं जिसके लिए उनके द्वारा एक लिंक तैयार की गई है। horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।