ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर सब्सिडी: पात्र किसान 9 अक्टूबर से करें रजिस्ट्रेशन

Published on: 03-Oct-2025
Updated on: 03-Oct-2025
ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर सब्सिडी
कृषि यंत्र ट्रैक्टर ब्लॉग

राज्य सरकार की नई पहल: 9 अक्टूबर से ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लें 

किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और लागत घटाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाएँ चलाती हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा चैम्प्स प्रणाली के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन (Agricultural Mechanization Sub Mission) लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर और उन्नत कृषि यंत्र रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी में कौन से किसान होंगे पात्र?

योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे:

  •  आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  •  किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
  •  इससे पहले किसान इस योजना का लाभ न ले चुका हो।
  •  आयु, वार्षिक आय और अन्य शर्तें राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
  •  एक ही परिवार से केवल एक किसान को लाभ मिलेगा।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी में आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

  1. किसान को आधिकारिक पोर्टल (http://champs.cgstate.gov.in/HOME) पर लॉगिन करना होगा।
  2. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण और बैंक खाता नंबर भरें।
  3. आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक, पहचान पत्र आदि दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
  4. सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  5. सबमिट करने पर आवेदन संख्या / रसीद प्राप्त होगी।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी चयन प्रक्रिया

  • आवेदन की जाँच विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • चयनित किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
  • खरीदारी के बाद किसान को बिल और रसीद जमा करनी होगी।
  • इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

  •  आधार कार्ड
  •  बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
  •  जमीन के कागजात
  •  वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस
  •  पासपोर्ट फोटो
  •  जाति / आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य बातें

  • आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
  • दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी ही अपलोड करें।
  • पात्रता शर्तें व दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी, संभव है लॉटरी प्रणाली अपनाई जाए।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना है ताकि वे कम मेहनत, कम लागत और समय की बचत के साथ अधिक उत्पादन ले सकें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ छोटे और सीमांत किसान अधिक संख्या में हैं, वहाँ यह योजना खेती को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 में अधिक से अधिक किसानों को ट्रैक्टर और उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ। इसके अलावा कृषि यांत्रिकीकरण मिश के अंतर्गत पॉवर टिलर, रीपर, थ्रेशर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्चर और स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी सब्सिडी मिलने की संभावना है।

किसानों की सुविधा के लिए सरकार CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) और जनसेवा केंद्रों से भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों के किसान आसानी से अपना आवेदन करा सकेंगे।

सरकार का अनुमान है कि इस योजना से खेती में उत्पादकता 20–25% तक बढ़ेगी और किसानों की आय में सीधा सुधार होगा। जो किसान आधुनिक यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह सब्सिडी आर्थिक बोझ को कम कर खेती को अधिक लाभकारी बनाएगी।

कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के लिए खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने का सुनहरा अवसर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और ट्रैक्टर या कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं, तो 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली इस आवेदन प्रक्रिया का लाभ अवश्य उठाएँ।

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