सब्सिडी पर ये कृषि यंत्र लेने लिए जल्द करें आवेदन

Published on: 30-May-2025
Updated on: 30-May-2025

किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रही हैं। 

इसी दिशा में मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और फसलों की जुताई के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान:

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को जाति, लिंग तथा जोत की श्रेणी के आधार पर 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। 

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से अपनी पात्रता के अनुसार अनुमानित अनुदान राशि देख सकते हैं।

डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य:

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करते समय किसानों को एक निश्चित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) देना होगा:

  • न्यूमेटिक प्लांटर के लिए ₹10,000
  • हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के लिए ₹4,500

यह डीडी जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से किसान के स्वयं के बैंक खाते से बनवाना होगा और पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। निर्धारित राशि से कम का डीडी होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • डिमांड ड्राफ्ट
  • खसरा/खतौनी या बी1 की नकल
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाणपत्र

कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडीआवेदन प्रक्रिया:

कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। जो किसान पहले से पंजीकृत हैं वे आधार OTP से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।

नए किसानों को एमपी ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर पाएंगे। 

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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