मिनी स्प्रिंकलर सेट लेने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

Published on: 28-Jun-2024
Updated on: 28-Jun-2024

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए सरकार कई सिंचाई संसाधनों और सिंचाई यंत्रों पर अनुदान देती है। इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम लागू कर रही है। 

इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से मिनी स्प्रिंकलर सेट को सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में किसान जो मिनी स्प्रिंकलर को सब्सिडी पर लगाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।

मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने वर्ष 2024–2025 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों के लिए “मिनी स्प्रिंकलर सेट” लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 

किसानों को इसके लिए 24 जून 2024 तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। विभाग ऑनलाइन लॉटरी निकालेगा प्राप्त आवेदनों से। इसके बाद चुने गए किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। 

मिनी स्प्रिंकलर सेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर सेट पर किसानों को सब्सिडी दी है। इसमें सरकार को किसानों के वर्ग और जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी देने का अधिकार है, जो 55 प्रतिशत तक हो सकता है। 

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर उपलब्ध है, जो किसानों को मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी दिखाता है। 

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • किसानों को आवेदन के समय और लॉटरी में चयन के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो की निम्नलिखित है:
  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल) 
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),
  • बी-1 की प्रति,

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया     

मध्यप्रदेश में किसानों को मिनी स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।  

पोर्टल पर पंजीयन शुरू हो गया है। कृषक यह आवेदन अपने नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से कर सकते हैं। आप किसान पोर्टल पर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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