किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सुलभ कराने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना, इस योजना के माध्यम से किसान विभिन्न कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सुपर सीडर मशीन खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है।
योजना के नियम के अनुसार, सुपर सीडर की कुल कीमत पर 50% तक या अधिकतम ₹1.20 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो किसान इस मशीन को सब्सिडी पर लेना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
सुपर सीडर एक ऐसी आधुनिक कृषि मशीन है जो धान या गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची पराली को मिट्टी में मिलाकर सीधे बुवाई कर देती है। सुपर सीडर मशीन जुताई से लेकर बुवाई तक के सभी कार्य कर देती है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
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किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश सरकार ने सुपर सीडर मशीन की अनुमानित कीमत पर 50% सब्सिड़ी देने की योजना का आरंभ किया है।
सुपर सीडर मशीन की अनुमानित कीमत 2.40 से ₹3.00 लाख रूपए तक होती है। सरकार किसानों को इस पर 50% या अधिकतम ₹1.20 लाख तक की सब्सिड़ी प्रदान कर रहा है जिससे की किसानों को आधी ही राशि का भुगतान करना होगा। किसान अनुदान घटाकर शेष राशि जमा कर मशीन प्राप्त कर सकते हैं।
सुपर सीडर सब्सिडी योजना में आवेदन करते समय किसान को ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। यह ड्राफ्ट किसान के स्वयं के बैंक खाते से ही होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए डिमांड ड्राफ्ट जमा करना बहुत आवश्यक होता है।
डिमांड ड्राफ्ट आवेदक किसान के नाम पर होना इसलिए आवश्यक है कि जो वास्तविक किसान है और जिसे कृषि यंत्र की आवश्यकता है, वही योजना के तहत आवेदन करें, ताकि जरूरतमंद किसान को कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके।
किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके विवरण लिंक याआधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए मध्यप्रदेश के इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर सुपर सीडर मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन के लिए लिंक –https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंक -https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के पंजीकृत किसान उठा सकेंगे। जिनके पास 50 HP या उससे अधिक का ट्रैक्टर है, जो आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और DD संलग्न करेंगे यही इस योजना के लिए पात्र आवेदक मन जाएगा।
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