सुपर सीडर पर मिल रही है ₹1.20 लाख तक की सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन ?

Published on: 29-Oct-2025
Updated on: 29-Oct-2025

अभी करें आवेदन! सुपर सीडर पर मिल रही है सरकारी सहायता, आखिर कैसे मिलेगा लाभ?

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सुलभ कराने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना, इस योजना के माध्यम से किसान विभिन्न कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सुपर सीडर मशीन खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। 

योजना के नियम के अनुसार, सुपर सीडर की कुल कीमत पर 50% तक या अधिकतम ₹1.20 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो किसान इस मशीन को सब्सिडी पर लेना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। 

सुपर सीडर मशीन क्या है और क्यों जरूरी है ?

सुपर सीडर एक ऐसी आधुनिक कृषि मशीन है जो धान या गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची पराली को मिट्टी में मिलाकर सीधे बुवाई कर देती है। सुपर सीडर मशीन जुताई से लेकर बुवाई तक के सभी कार्य कर देती है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। 

सुपर सीडर मशीन के फायदे:

  • सुपर सीडर मशीन के उपयोग के बाद खेत में अतिरिक्त जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती।
  • सुपर सीडर मशीन पराली को मिटटी में मिला देती है, जिससे पराली जलाने की समस्या समाप्त हो जाती है।
  • सुपर सीडर मशीन खेत में पड़े सारे फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिला देती है जिससे  मिट्टी में नमी और उर्वरता बनी रहती है।
  • सुपर सीडर मशीन पुरानी फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलना, जुताई, खाद व उर्वरक की बुवाई और बीज बुवाई एक ही बार में कर देती है जिससे की समय और लागत दोनों की बचत होती है।

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सुपर सीडर मशीन पर कितनी मिल रही है सब्सिडी ?

किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश सरकार ने  सुपर सीडर मशीन की अनुमानित कीमत पर 50% सब्सिड़ी देने की योजना का आरंभ किया है। 

सुपर सीडर मशीन की अनुमानित कीमत  2.40 से ₹3.00 लाख रूपए तक होती है। सरकार किसानों को इस पर  50% या अधिकतम ₹1.20 लाख तक की सब्सिड़ी प्रदान कर रहा है जिससे की किसानों को आधी ही राशि का भुगतान करना होगा। किसान अनुदान घटाकर शेष राशि जमा कर मशीन प्राप्त कर सकते हैं।

सुपर सीडर योजना में आवेदन के साथ कितनी राशि का डीडी लगाना होगा ?

सुपर सीडर सब्सिडी योजना में आवेदन करते समय किसान को ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। यह ड्राफ्ट किसान के स्वयं के बैंक खाते से ही होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए  डिमांड ड्राफ्ट जमा करना बहुत आवश्यक होता है। 

डिमांड ड्राफ्ट आवेदक किसान के नाम पर होना इसलिए आवश्यक है कि जो वास्तविक किसान है और जिसे कृषि यंत्र की आवश्यकता है, वही योजना के तहत आवेदन करें, ताकि जरूरतमंद किसान को कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके। 

सुपर सीडर मशीन सब्सिड़ी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • सुपर सीडर मशीन लेने के लिए आवेदक किसान का आधार कार्ड होना बहुत आवश्यक है  साथ ही भूमि के दस्तावेज (खतौनी/बी–1) की कॉपी भी देनी होती है। 
  • सुपर सीडर मशीन सब्सिड़ी योजना में आवेदक को ₹4500 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट
  • मशीन चलने के लिए 50 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की RC कॉपी देनी होगी। 
  • SC/ST वर्ग हेतु जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) अनिवार्य है। 
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी किसान को देनी होगी। 

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन प्रक्रिया

किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके विवरण लिंक याआधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।                                                      

फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए मध्यप्रदेश के इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर सुपर सीडर मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। 

ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना से जुड़े प्रमुख लिंक                                                          योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक– https://farmer.mpdage.org

वेदन के लिए लिंक –https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification

जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंक -https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

सब्सिडी पर सुपर सीडर मशीन योजना में किसे मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के पंजीकृत किसान उठा सकेंगे। जिनके पास 50 HP या उससे अधिक का ट्रैक्टर है, जो आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और DD संलग्न करेंगे यही इस योजना के लिए पात्र आवेदक मन जाएगा। 

merikheti आपको कृषि से जुड़ी हर नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। इसके तहत ट्रैक्टरों के नए मॉडलों और उनके खेतों में उपयोग से संबंधित अपडेट लगातार साझा किए जाते हैं। साथ ही, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड,वीएसटी, और मैसी फर्ग्यूसन  जसे प्रमुख ट्रैक्टर निर्माताओं की मासिक बिक्री रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है, जिसमें थोक व खुदरा बिक्री के आंकड़ों का विस्तृत विवरण शामिल होता है। 

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