कृषि अवसंरचना योजना के तहत किसानों को 2 करोड़ तक लोन प्रदान किया जाता है

कृषि अवसंरचना योजना के तहत किसानों को 2 करोड़ तक लोन प्रदान किया जाता है

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यदि आप भी एक कृषक हैं और आप एक लघु व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप सरकार की Agriculture Infrastructure Fund Scheme का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान भाइयों को 2 करोड़ तक कर्जा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार इस पर गारंटी भी देती है।

भारत में किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। जिससे कि देश के किसानों की स्थिति तब्दील हो सके। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नवीन पहल के तौर पर “कृषि अवसंरचना कोष योजना” (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस और पैकेजिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत ऋण लेने वाले कृषकों को सरकार गारंटी भी देती है।

कृषि अवसंरचना योजना

कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत इच्छुक लोगों को 2 करोड़ रुपये तक का बैंक कर्ज प्रदान किया जाता है। इस लोन की ब्याज दर पर सरकार तीन प्रतिशत की छूट भी प्रदान करती है। ब्याज में यह छूट लोन स्वीकृति होने के 7 साल तक रहती है। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक के बैंक लोन पर गारंटी भी प्रदान की जाती है। जिसकी जिम्मेदारी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फंड ट्रस्ट लेता है। इसके अतिरिक्त गारंटी फीस का भुगतान भी सरकार ही करती है। यानी आपको अपनी जेब से कोई धनराशि नहीं देनी पड़ेगी। बतादें, कि किसी अन्य योजना का फायदा लेते हुए भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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कृषि अवसंरचना कोष योजना से होने वाले लाभ व इसके लिए पात्र

कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्रों के तकरीबन समस्त कार्यों के लिए ऋण लिया जा सकता है। वास्तव में इस योजना के अंतर्गत खेती, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे कार्यों के लिए आसानी से कर्जा लिया जा सकता है। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत किसान सुगमता से खेती और नए उद्योग के लिए कर्जा ले सकते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इत्यादि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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