खेती में ट्रैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ किसान खेती के कई बड़े और मुश्किल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
भारतीय बाजार में ट्रैक्टरों की अधिक लागत से प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकारें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती हैं।
झारखंड सरकार भी किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू कर रही है, इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, लैम्पस पैक्सों और किसान संगठनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
यदि किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदता है, तो उसे ट्रैक्टर पर पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और बाकी कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को इस योजना में एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। झारखंड कृषि विभाग ने इस योजना को किसानों के लिए भी आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, विभाग ने बताया। इस योजना के अंतर्गत दो वर्षों में 1100 से अधिक ट्रैक्टरों की आपूर्ति की जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विभाग किसानों को ट्रैक्टर देगा।
ये भी पढ़ें: Agriculture Infrastructure Fund Scheme - किसान कैसे उठा सकते है इस योजन का लाभ
किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
किसान मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले के कृषि कार्यालय में जा सकते हैं। इसके अलावा, आप किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने का समय 3 जुलाई है। किसानों को पहले आवेदन फॉर्म भरना होगा और फिर उसे जमा करना होगा।
10 एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन वाले किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।