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किसानों के लिए खुशखबरी ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिड़ी जल्द करे आवेदन

Published on: 01-Jul-2024
Updated on: 01-Jul-2024

खेती में ट्रैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ किसान खेती के कई बड़े और मुश्किल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

भारतीय बाजार में ट्रैक्टरों की अधिक लागत से प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकारें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती हैं।

झारखंड सरकार भी किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू कर रही है, इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, लैम्पस पैक्सों और किसान संगठनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

ट्रैक्टर के साथ उपकरण खरीदने पर मिलेंगे 10 लाख रूपए 

यदि किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदता है, तो उसे ट्रैक्टर पर पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और बाकी कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को इस योजना में एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। झारखंड कृषि विभाग ने इस योजना को किसानों के लिए भी आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, विभाग ने बताया। इस योजना के अंतर्गत दो वर्षों में 1100 से अधिक ट्रैक्टरों की आपूर्ति की जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विभाग किसानों को ट्रैक्टर देगा।

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आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी- 

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक की बैंक पासबुक
  • आवेदक का पैन कार्ड
  • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • आवेदक जहां रहता है वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • खेत के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

किसान मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले के कृषि कार्यालय में जा सकते हैं। इसके अलावा, आप किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

इस योजना के लिए आवेदन करने का समय 3 जुलाई है। किसानों को पहले आवेदन फॉर्म भरना होगा और फिर उसे जमा करना होगा। 

10 एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन वाले किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।

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