पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ क्या पति पत्नी दोनों को मिलेंगे

By: MeriKheti
Published on: 28-Oct-2022

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 मुहैया कराया जाता है। यह ₹6000 रुपए तीन किस्तों में किसानों को कृषि के कार्य करने हेतु दिया जाता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता मिलती है। कुछ महीनों से यह योजना काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि व्यापक पैमाने पर अपात्र किसान इस योजना का लाभ लेते पाए गए हुए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश राज्य की करें तो लगभग 21 लाख अपात्र किसान इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ ले रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने कड़ा निर्देश जारी किया था और पैसे की रिकवरी के लिए भी कड़े कदम उठाए थे। अमूमन हर राज्य का लगभग इसी तरह का हाल है, हर राज्य में व्यापक पैमाने पर इस महत्वकांक्षी योजना में गड़बड़ी देखने और सुनने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस योजना में बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं, जिसमें पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसको लेकर बहुत सारे अड़चन थे कि क्या पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं ? सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने वाले इस योजना से वंचित हो जाएंगे और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, तो सरकार उसे फर्जी साबित करते हुए योजना के अंतर्गत उठाए गए पैसों की रिकवरी करेगी। जब से इस योजना में गड़बड़ी हुई है तब से सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई एक भी इनकम टैक्स को पार करता है, तो भी वह इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। वैसे किसान जो दूसरे के खेतों में खेती करते हैं, वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के किसान जो इनकम टैक्स पार करते हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर विराजमान है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लैंड का ओनरशिप होना अनिवार्य है। किसान परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसे मिल सकता है लाभ

इस योजना का लाभ मुख्य तौर पर उन गरीब किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगर कोई किसान किसी सरकारी पेंशन इस स्कीम का लाभ उठा रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है और अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का उपयोग कृषि के कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य करने के लिए कर रहा है, तो वह भी किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएगा।

17 अक्टूबर को मिल चुकी है 12वीं किस्त की रकम

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। दिवाली से पहले ही 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में 12वीं किस्त के ₹2000, केंद्र सरकार के द्वारा दिवाली और महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए भेज दिया गया हुआ है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिसका मुख्य कारण ईकेवाईसी का नहीं होना हो सकता है। लेकिन वैसे किसान जो ईकेवाईसी करा लिए हैं फिर भी उनके खाते में 12वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है, तो इसके पीछे लैंड सीडिंग एक बड़ी वजह हो सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत हैं कड़े निर्देश तथा सख्ती बढ़ती गई है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ईकेवाईसी का कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ईकेवाईसी के आधार पर ही किसान पात्र है या अपात्र है, इसका पता किया जा सकता है और इसी को आधार मानकर किसान सम्मान निधि योजना का किस्त भेजा जा रहा है। वहीं अगर 12वीं किस्त के पैसे के बारे में बात करें तो यह पैसा किसानों के खाते में 30 नवंबर तक आते रहेगा। ऐसे में जो किसान ने लैंड सीडिंग नहीं कराया है, उन्हें अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट और वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए ताकि उनके खाते में 12वीं किस्त की राशि 30 नवंबर तक पहुंच सके।

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