सरकारी लेबी पर गेहूं बेचने को करें पंजीकरण

By: MeriKheti
Published on: 15-Apr-2020

उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद केन्द्रों पर गेहूं बेचने के​ लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा। खाद्य एवं रशद विभाग की बेवसाइट पर अपना पंजीकरण करने के लिए खरीद केन्द्र, जनसेवा केन्द्र या किसी भी आनलाइन केन्द्र पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए आधार बैंक की पासबुक एवं खेत के विवरण के लिए खतौनी या खेत को प्रमाणित करने वाले नंबरों की जरूरत होती है। यदि किसान इस काम को खुद मोबाइल आदि से चाहें तो घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/farmerreg_home.aspx वेबसाइट पर जाना होता है। सबसे पहले पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना चाहिए। इसमें दी गई सचना को सही सही भर लेंं। 

फसल का नाम गेहू भरने के बाद विपणन वर्ष 2020-21 भरें। इसके अलावा भूमि विवरण के लिए खतौनी, खताा संख्या, खसरा, जमीन का रकबा हैक्टेयर में अनिवार्य रूप से भरें। तदोपरांता आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं आईएएससी कोड भरें। पंजीकरण प्रारूप को भरने के बाद आनलाइन विकल्प  पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। आनलाइन आवेदन दर्ज होने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट से प्रपत्र का प्रिंट लेलेें। यदि कहीं  प्रपत्र भरने में गलती हुई है और संशोधन चाहते हैं तो बिन्दु चार में पंजीकरण संशोधन पर किल्क करके संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। 

आवेदन लाक होने पर कोई संशोधन नहीं होगा।आवेदन लाक होने पर ही पंजीकरण होगा। इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण हो रहा है लिहाजा अपना मोबाइल साथ रखें ताकि ओटीपी मिल सके। 100 कुंतल से ज्यादा गेहूं  बेचने को होगा सत्यापन यदि कोई किसान 100 कुंतल से अधिक गेहूं बेचना चाहता है तो एसडीएम से आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 

गेहं देते समय भी खतौनी, आधार एवं बैंक पासबुक साथ में लेकर जाएंं। 1925 रुपए कुंतल है एमएसपी सरकार ने गेहूं खरीद का रेट 1925 रुपए कंतल रखा है। बाजार में अस्थितरता और माल की लोडिंग न होने के कारण मंडियों में गेहूं 1800 रुपए के नीचे ही बिक रहा है।

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