इस राज्य में दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर कृषकों को 5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा

इस राज्य में दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर कृषकों को 5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा

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दीर्घकालीन कृषि लोन में किसानों को अधिक ब्याज भरना पड़ता है, इस वजह से किसानों पर कर्ज का भार काफी बढ़ जाता है। इस समस्या से थोड़ी राहत अदा करते हुए राज्य सरकार की तरफ से दीर्घकालीन लोन पर 5% प्रतिशत ब्याज सब्सिड़ी देने की घोषणा की है।

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। किसानों को नवीन वैज्ञानिक तकनीकों एवं यंत्रों से अवगत करवाया जा रहा है। खेती-किसानी को आसान करने के लिए विभिन्न कृषि योजनाएं जारी की जा रही हैं। खेती में होने वाले खर्चे को कम करने हेतु कृषकों को स्थिर कृषि से जोड़ा जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें एकमत होकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृण व शक्तिशाली बना रही हैं। इसके चलते किसानों पर आर्थिक जोर ड़ालने वाले कर्ज की मार को भी हल्का करने की पहल जारी हो चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा दीर्घ काल हेतु कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिड़ी देने की घोषणा की गई है। जिसके लिए ब्याज अनुदान योजना भी लागू की जा रही है।

ब्याज अनुदान योजना क्या होती है

किसानों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से सहकारी समितियां लघुकालीन एवं दीर्घकालीन के कृषि लोन लागू करते हैं। यह कर्ज काफी कम ब्याज दरों पर प्राप्त होता है। परंतु, विभिन्न बार कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों या व्यक्तिगत समस्याओं के चलते किसान यह कर्जा उचित वक्त पर नहीं चुका पाते।

काफी दीर्घ मतलब लॉन्ग टर्म कर्ज लेने वाले किसानों सहित ऐसे हालात अधिक देखने को मिलते हैं। यही कारण है, कि दीर्घ कालीन कृषि कोर्पोरेट लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मुहैय्या कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 के बजट में ब्याज मुक्त फसल लोन और ब्याज अनुदान योजना से जुड़ा ऐलान किया है।

ब्याज अनुदान योजना का लाभ इस प्रकार अर्जित किया जा सकता है

जानकारी के लिए बतादें, कि केवल सहकारी समितियों से ली गई दीर्घकालीन कृषि लोन पर ही ब्याज अनुदान का फायदा प्राप्त होगा। किसान अगर चाहें, तो इस ब्याज अनुदान के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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अगर किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने हेतु अपनी सहकारी विकास बैंक की शाखा अथवा जनपद में कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क साध सकते हैं।

इस दौरान किसान भाइयों को आवेदन पत्र सहित कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। इनमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, खेती की जमीन के कागज आदि शम्मिलित हैं।

कृषि से जुड़ी इन चीजों पर कर्ज की ब्याज माफ होगी

किसान भाईयों को दीर्घकालीन कृषि लोन पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी की जाती थी। जिस पर 5% प्रतिशत अनुदान का ऐलान किया गया था। मतलब कि फिलहाल किसानों को 5% प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

यह लोन कृषि इनपुट्स अथवा बाकी सुविधाओं के लिए किसानों को मुहैय्या कराया जाता है। इसमें कुआ विनिर्माण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, कृषि बिजली कनेक्शन, सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम, पंपसेट और नलकूप स्थापित करने के लिए लागू किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कार्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर की खरीद हेतु लंबी अवधि के लिए लोन जारी किए जाते हैं, जिनकी ब्याज धनराशि निजी बैंकों के ब्याज की धनराशि से काफी कम होती है।

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