इस राज्य में 108 कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा

इस राज्य में 108 कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा

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बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए योजना का आरंभ किया है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए कुल 4,87,67,796 रुपये का बजट आवंटित किया हुआ है। बिहार सरकार इस बजट के अनुरूप कुल 108 कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान धनराशि प्रदान करेगी। जैसा कि सब जानते हैं, कि देश की राज्य सरकारें निरंतर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मिशन के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं को चला रही हैं। बिहार सरकार कृषकों के लिए खेती को और भी ज्यादा सुगम बनाने के लिए तकनीक पर विशेष बल दे रही हैं। साथ ही, सरकार ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि यंत्रों पर 80 फीसद तक के अनुदान की घोषणा की है।

राज्य सरकार द्वारा यह योजना कृषि में तकनीक को प्रोत्साहित करने और किसानों को कम खर्चे में अधिक मुनाफे को मन्देनजर रखते हुए जारी की है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि वर्तमान में इस योजना का फायदा सिर्फ गया जनपद के मूल निवासी किसान ही उठा पाएंगे। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए समकुल 4,87,67,796 रुपये का बजट भी पास किया हुआ है। राज्य सरकार इस धनराशी के अनुरूप कुल 108 कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान धनराशि प्रदान करेगी।

इन खास कृषि यंत्रों पर रहेगी निगरानी

बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्र के लिए इस योजना के अंतर्गत 4,87,67,796 रुपये के बजट की धनराशि को आवंटित किया गया है। राज्य सरकार इसके लिए कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देगी। इस अनुदान में कुछ खास कृषि यंत्रों पर विशेष बल दिया जायेगा, इनके अंतर्गत स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रीपर एवं रीपर कम बाईंडर, हैपी सीडर और सुपर सीडर आदि होंगे। बिहार सरकार यह धनराशि अनुदान के लिए कुल धनराशि का 33 फीसद खर्च करेगी।

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अद्यतन मालगुजारी रसीद से ही सब्सिड़ी मिलेगी

राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत फायदा लेने वाले कृषकों के लिए अद्यतन मालगुजारी रसीद दिखाना अत्यंत जरूरी होगा। दरअसल, बिहार सरकार ने यह नियम सिर्फ 20 हजार रुपये से ज्यादा के कृषि यंत्रों की खरीद पर रखा है। मालगुजारी रसीद के लिए किसान 2022-23 अथवा 2021-22 में से कोई भी एक साल की रसिद दिखा कर योजना का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु, यदि किसानों ने तात्कालिक रसीद भी अर्जित की हुई है, तो वह रसीद भी योजना लाभ के लिए मान्य रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि यदि किसानों के पास किसी भी साल की रसीद मौजूद नहीं है एवं वह इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको जनपद के कृषि समन्वयक के द्वारा सत्यापन कराना आवश्यक होगा। 20 हजार से कम के यंत्रों के लिए एलपीसी अथवा 3 सालों में से कोई एक रसीद लगाने का प्रावधान नहीं है। इस तरह के उपकरणों की खरीद करने पर किसान सीधे-तौर पर फायदा उठा सकते हैं।

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आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

कृषकों को इस कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फार्म मेकेनाईजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (OFMAS) पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, कि आवेदन करने के उपरांत किसानों को अनुदान मिल ही जाए। यह भी संभव है, कि उनको यह अनुदान का लाभ न भी मिल पाए। दरअसल, राज्य सरकार ज्यादा आवेदन की परिस्थिति में ऑनलाइन लॉटरी के प्रावधान को रखेगी। इसमें भी कई किसानों को नंबर के मुताबिक प्रतीक्षा में रखा जायेगा।

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