आदत बदलने पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में 3 साल तक मिलेंगे पूरे इतने हजार

By: MeriKheti
Published on: 11-Aug-2022

किसान पंचायत समिति से जुड़ी स्कीम

फसल चक्र बदलने सीएम बघेल का प्लान

इमारती लकड़ी, फल, बाँस, लघु वनोपज बढ़ाने का संकल्प

निरंतर एक सी खेती के लती किसानों को यदि छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक मदद से जुड़ी एक योजना का तीन सालों तक लाभ हासिल करना है, तो उन्हें पहले अपनी आदतों में भी बदलाव करना होगा। जी हां, छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की यह प्रथम एवं अनिवार्य शर्त है। अब कौन सी आदत किसान मित्र को बदलनी होगी, सरकार के कहने पर चले तो किसान का क्या भला होगा, आदत बदलने पर कितना आर्थिक लाभ होगा, इन सवालों के जानिये जवाब मेरी खेती के साथ। पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण के लिए कृषि वैज्ञानिक खेत पर उपज बदल-बदल कर खेती करने की सलाह किसानोें को देते हैं। पारंपरिक फसल चक्र से जुड़े किसानों को अन्य फसलों, पौधों, बागवानी, वानिकी आधारित कृषि आय से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रोत्साहन योजनाएं संचालित कर रही हैं।

छग में भूपेंद्र सरकार की अभिनव पहल

इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि भूमि की उर्वरता की रक्षा एवं वृद्धि के साथ ही पर्यावरण सहेजने के लिए महत्वाकांक्षी चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम (Chhattisgarh Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) स्टार्ट की है।

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इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों, किसान समितियों के साथ ही निजी भूमि में भी पौधरोपण (शासकीय योजनानुसार वृक्षारोपण) से जुड़े खेती-किसानी कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।

दबाव होगा कम

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार का मानना है कि इस अभिनव योजना से जंगल की आग से रक्षा, चारा, लकड़ी और औद्योगिक सेक्टर के लिए जरूरी भू-जनित उत्पाद के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही आधुनिक खेती से पर्यावरण पर मंडराने वाले खतरों को कम करने में भी आसानी होगी।

एक साल पहले हुई घोषणा

फसल चक्र में बदलाव के लिए किसानों को प्रेरित करने की दिशा में प्रयासरत देश की राज्य सरकारों के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (Chhattisgarh State Government) ने बीते साल 1 जून 2021 को अहम योजना की घोषणा की थी। इस दिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी बहुल प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि, 18 मई 2021 को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghe) ने चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य में लागू करने का निर्णय लिया था।

किसका कितना भला

चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) अर्थात मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में किसको, कितना, क्या लाभ हासिल होगा, इन विषयों पर सवाल दर जानिये जवाब।

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इनको मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने यह पेशकश राज्य के सभी किसानों, ग्राम एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के हित में जारी की है। निजी भूमि में भी पौधरोपण (शासकीय योजनानुसार वृक्षारोपण) से जुड़े खेती-किसानी कार्य को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

योजना का मकसद

छत्तीसगढ़ में पौधरोपण (वृक्षारोपण) योजना शुरू करने का मूल मकसद नागरिकों एवं किसानों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए राज्य में जल, जंगल एवं जमीन का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए पर्यावरण में सुधार लाना है। पिछले वर्ष जून 2021 से शुरू की गई प्लांटेशन स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिविरों के माध्यम से लोगों को जल-जंगल-जमीन के महत्व से परिचित करा रही है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य वृक्षों की कमी के कारण जल-जंगल-जमीन, प्राणी और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभावों को रोककर प्राकृतिक घटक आधारित उत्पाद को मानव एवं पर्यावरण हितकारी बनाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंशा पौधरोपण कर वृक्ष का स्वरूप प्रदान करने वाले किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है, ताकि पारंपरिक कृषि चक्र अपनाने वाले अन्य किसान भी, बदलाव करने वाले कृषकों से सीख लेकर फसल चक्र में बदलाव के लिए प्रेरित हो सकेें। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को कम करके, इसे स्थिर करना एवं प्रदूषण को कम करने वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना है।

लेकिन बदलना होगी आदत

चूंकि प्रदेश सरकार की योजना का मकसद फसल चक्र में बदलाव करना है, अतः परंपरागत फसल चक्र के बजाए पौधरोपण के जरिए वृक्ष संवर्धन करने वाले किसानों को छग सरकार प्रोत्साहित करेगी। खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल की पैदावार करने वाले किसानों को इस बार अपनी आदत में बदलाव करना होगा। यदि इस बार वे धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण (पौधरोपण) करते हैं, तो वे योजना हितग्राही पात्रता की प्रथम अनिवार्य शर्त की पूर्ति कर योजना का लाभ ले सकेंगे। ग्राम पंचायतें भी स्वयं की उपलब्ध राशि से वाणिज्यिक उपयोग के लिए वृक्षारोपण (पौधरोपण) कर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यह सुविधा भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि करने का लाभ भी प्रदान करेगी।

CMTPIS का क्रियान्वन

चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम (सीएमटीपीआईएस) (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme/ CMTPIS) अर्थात मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूपरेखा बनाई है। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की सहभागिता खास तौर पर सुनिश्चित की गई है। जिला स्तर पर स्कीम के सफल क्रियान्वन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारियों को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में किसानों को प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों का रोपण वन अधिकार प्रदत्त वन एवं राजस्व वन भूमि पर हितग्राहियों की सहमति से किया जाएगा।

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योजना में शामिल किस्में

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण (पौधरोपण) प्रोत्साहन योजना के तहत गैर वन क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती लकड़ी, फलदार वृक्षों, बांस, अन्य लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इमारती लकड़ी, फल, बाँस, लघु वनोपज एवं औषधीय पौधे खेत में लगाने वाले किसानों को प्रदेश सरकार से बदले में आर्थिक मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में तैयार परिपक्व एवं उम्र दराज पेड़ों, वृक्षों को काटने के बारे में लागू अनुमति संबंधी प्रावधानों को अपेक्षाकृत रूप से पहले के मुकाबले और अधिक आसान बनाया गया है। हितग्राही द्वाला लगाए जा रहे पौधों के परिपक्व पेड़ बनने के बाद उसकी कटाई से जुड़े अनुमति के प्रावधानों के बारे में भी राज्य सरकार ने प्रबंध किए हैं।

योजना पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ अव्वल तो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी को ही प्रदान किया जाएगा। सीएम ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम के तहत लाभ लेने के इच्छुक किसानों, ग्राम पंचायतों या संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि की अनिवार्यता योजना में एक अन्य अहम शर्त है। मतलब एक एकड़ भूमि के मालिक हितग्राही ही योजना का लाभ ले सकेंगे। कृषक मित्र याद रखें कि छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम 2022 के हितग्राही को योजना का लाभ केवल तब ही प्रदान किया जाएगा जब स्कीम के तहत पौधरोपण का एक साल सफलतम रूप से पूरा हो चुका हो। यह योजना की तीसरी प्रमुख शर्त कही जा सकती है।

योजना आवेदन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2022 का लाभ हासिल करने आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हो पाई है। राज्य के इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लिए लाभ प्राप्त करने फिलहाल ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले के वन परिक्षेत्र कार्यालय में योजना अहर्ता फॉर्म आवेदक को प्राप्त होंगे। फॉर्म में अनिवार्य जानकारी दर्ज करने एवं जरूरी दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न कर आवेदक को कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा।

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अहम सवाल, कितना लाभ मिलेगा

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत योजना की पात्रता रखने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा अगले 3 सालों तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़, प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वयं के पास उपलब्ध राशि से योजना के तहत पौधरोपण करने वाली ग्राम पंचायतों को एक साल बाद सफल पौधरोेपण की स्थिति में शासन की ओर से योजना के लाभ बतौर 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे पंचायतों की आय में वृद्धि के साथ ही पर्यावरण संवर्धन हेतु सामूहिक प्रयास की कोशिश भी साकार होगी। संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी स्वयं के खर्चे पर राजस्व भूमि पर व्यवसायिक उपयोग आधार संबंधी पौधरोपण कर योजना का लाभ हासिल कर सकती है। योजना में पात्र वन प्रबंधन समिति को पंचायत की ही तरह एक साल बाद शासन की ओर से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत तैयार किए जाने वाले पौधों, वृक्षों, पेड़ों की कटाई एवं विक्रय के अधिकार योजना के अनुसार संबंधित समिति के पास सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार पात्र हितग्राहियों को चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम अर्थात मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक 10000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं : https://chhattisgarh.nic.in/ भू, जल एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास निश्चित ही अनुकरणीय कहा जा सकता है। पेड़ पौधों को सहेजने के लिए भले ही वर्तमान पीढ़ी ने देर कर दी हो, लेकिन इस बारे में ताकीद पहले की अनुभवी पीढ़ी यह कहते हुए पहले ही दे चुकी है कि, “इन टहनियों को मत काटो, ये चमन का जेवर हैं, इन्हीं में से कल आफताब उभरेगा।” छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2022 का लाभ हासिल करने आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हो पाई है। इस बारे में पुष्टि जरूर कर लें।

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