सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी

सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी

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खेती-किसानी और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक करने एवं उनको सशक्त कौशल प्रशिक्षण मुहैय्या कराने की पहल की जा रही है। बेटियों को आधुनिक किसान बनाने के लिए राज्य सरकार 40,000 रुपये की सब्सिड़ी भी दी जा रही है।

कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं किसानों के कल्याण के लिए पुरे भारत में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान एवं किसान परिवारों को आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण मुहैय्या कराया जा रहा है। खेती-किसानी एवं संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, इन कदमों से महिलाएं आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी अनोखी पहल की है।

छात्रा प्रोत्साहन योजना क्या होती है

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए छात्रा प्रोत्साहन योजना जारी की है। जिसके अंतर्गत कृषि विषय पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप पर 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के नवीन बजट में भी छात्रा प्रोत्साहन योजना की धनराशि को बढ़ा दिया गया है।

इससे ग्रामीण इलाकों में पली-बड़ी किसान परिवारों की बेटियों को काफी सहयोग मिलेगा। हालांकि, शहरी बालिकाओं को भी छात्रा प्रोत्साहन का समतुल्य फायदा प्रदान करने का प्रावधान है।

छात्रा प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए

राजस्थान में कृषि संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु राज्य सरकार ने पात्रता भी घोषित की है, जिसके अंतर्गत केवल प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं।

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आवेदन करने वाली क्षात्राओं के पास खुद का बैंक खाता भी होना चाहिए। जिससे कि सब्सिड़ी की धनराशि खाते में हस्तांतरित की जा सके। छात्रा प्रोत्साहन योजना के नियमानुसार किसी राजकीय अथवा सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ अध्ययनरत हों।

इन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी

छात्रा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने से पूर्व राज किसान पोर्टल वेबसाइट http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाके विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। चाहें तो स्वयं के जनपद में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि उपनिदेशक से भी संपर्क साधा जा सकता है।

इस योजना में आवेदन करने वाली छात्राएं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्क शीट अथवा ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साइन वाला प्रमाण पत्र एवं स्व-प्रमाणित पत्र, जिसमें कृषि संकाय को परिवर्तित करने के विषय में लिखा हो, आदि दस्तावेज भी अटैच करने पड़ेंगे।

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