शासन से अनुमति मिलने के बाद ही बेच सकते हैं बीज : जानें यूपी में कैसे मिलेगी बीज बेचने की अनुमति?

शासन से अनुमति मिलने के बाद ही बेच सकते हैं बीज : जानें यूपी में कैसे मिलेगी बीज बेचने की अनुमति?

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शासन से अनुमति मिलने के बाद ही बेच सकते हैं बीज

मथुरा।
यूपी में बीज बेचने से पहले शासन से अनुमित लेनी होगी। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं।

प्रमाणित और अप्रमाणित बीजों की आपूर्ति गैर प्रान्त की संस्थाएं विक्रेताओं को कर रहीं हैं। इनमें अधिकांश संस्थाएं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान की हैं। अब उत्तर-प्रदेश के बीज विक्रेताओं को आपूर्ति करने से पहले गैर प्रान्त की संस्थाओं को अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) लखनऊ से अनुमति लेनी होगी। आपूर्ति से पहले उस बीज का भारत सरकार के शोध केन्द्र और प्रदेश में कृषि संस्थानों में कम से कम दो साल का ट्रायल भी होना आवश्यक है। इसके लिए फुटकर एवं बीज विक्रेताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि अब केवल वही संस्थाएं बीज की आपूर्ति कर पाएंगी, जिनको अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) लखनऊ से अनुमति जारी की गई होगी। जिस संस्था का बीज अपनी दुकान पर बेच रहे हैं, विक्रेता को उस संस्था से प्रदेश में बीज बिक्री की अनुमति की प्रति लेकर रखनी होगी।

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कृषि विभाग जारी करता है बीज बिक्री का लाइसेंस

कृषि विभाग बीजों की बिक्री करने का लाइसेंस जारी करता है। थोक और फुटकर बीज विक्रेता के यहां बेचे जा रहे बीज की गुणवत्ता परखने को विभागीय अधिकारी समय-समय प4 निरीक्षण करते हैं। अब तक की कार्यवाई में पाया गया है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान आदि राज्यों के आपूर्तिकर्ता और बीज उत्पादक संस्था बीजों की आपूर्ति जिले में कर रहीं हैं। बीज विक्रेता किसानों को आपूर्तिकर्ता संस्था के बिल नहीं देते हैं। बीज विक्रेता यह भी पता नहीं करते कि जिस संस्था का बीज वह बेच रहे हैं, उस संस्था को प्रदेश में बीच बेचने की अनुमति मिली है या नहीं। इसलिए यह कदम उठाया गया है।

यूपी में कैसे मिलेगी बीज बेचने की अनुमति ?

बीजो के इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए किसान के पास किसी प्रकार की डिग्री होने की आवश्यकता नहीं होती है | यदि वह खाद और दवा का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते है, तो उसके लिए उसे खाद और दवा से सम्बंधित डिग्री की आवश्यकता होती है।

इससे पहले इस तरह के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए BSC-रसायन विज्ञान से डिग्री की जरूरत होती थी, किन्तु सरकार इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया है अब बस 21 दिन के विशेष डिप्लोमे से इस लाइसेंस को प्राप्त किया जा सकेगा | इसके अलावा यदि आप BSC-रसायन एग्रीकल्चर तब भी आप इसके लिए आवेदन के पात्र माने जायेंगे।

खाद्य लाइसेंस प्रक्रिया की फीस

यदि आप खाद के इन तीन लाइसेंस को प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना होता है | इस फीस का निर्धारण अलग-अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग रखी गयी है।

लाइसेंस का प्रकार                                       फीस
कीटनाशकों- दवाइयों के लाइसेंस के लिए    –  1500
बीज लाइसेंस के लिए                                  –  1000
खाद-उर्वरक लाइसेंस के लिए                      –  1250

खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

– आवेदन हेतु फॉर्म
– आधार कार्ड
– पैन कार्ड
– पासपोर्ट साइज फोटो
– करेंट अकाउंट की बैंक पासबुक
– बायोडाटा की फोटो कॉपी
– 2-3 कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट
– मान्य योग्यता डिग्री की फोटो कॉपी
– फीस का चालान
– जीएसटी सर्टिफ़िकेट
– दुकान या गोदाम का नक्शा
– क्षेत्रीय एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र

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लोकेन्द्र नरवार

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