इस राज्य में कृषि यंत्रों पर लॉटरी के जरिए अनुदान प्रदान किया जाएगा

इस राज्य में कृषि यंत्रों पर लॉटरी के जरिए अनुदान प्रदान किया जाएगा

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बिहार राज्य में कृषकों की किस्मत लॉटरी द्वारा निर्धारित की जाएगी। कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए कृषकों को लॉटरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। योजना के लिए आवेदकों की तादात ज्यादा होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है।

बिहार के हजारों कृषकों को कृषि यंत्र मुहैय्या कराने के लिए राज्य सरकार कृषि यंत्र योजना का संचालन कर रही है, जिसके अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। हालांकि, योजना का फायदा उठाने के लिए अब तक हजारों कृषक आवेदन कर चुके हैं। आवेदकों की तादात ज्यादा होने की वजह से अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, कि लॉटरी के जरिए से परमिट निकाला जाएगा। इस संबंध में कृषि निदेशक ने पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया 27 से 30 नवंबर के मध्य की जाएगी, जिसके माध्यम से परमिट निकाला जाएगा।

स्वीकृति पत्र चयनित किसानों को ही दिया जाएगा

मीडिया खबरों के अनुसार, जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह एवं जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में प्राप्त आवेदनों की जांच मेले से पूर्व की जाएगी। साथ ही, जिन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, वे किसान लॉटरी की प्रक्रिया में शम्मिलित हो पाएंगे। जिसके पश्चात चयनित किसान को स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा। कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में सहायक निदेशक के लॉगिन आईडी से ऑनलाइन लॉटरी के जरिए से लक्ष्य के मुताबिक आवेदकों का चुनाव होगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया डीएम अथवा उनके स्तर से प्राधिकृत किसी वरीय अधिकारी की मौजूदगी में होगी। इस दौरान जनपद के समस्त बीएओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रगतिशील किसान भी उपस्थित रहेंगे।

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इस समयावधि में कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी

लॉटरी प्रक्रिया में चयनित किए गए कृषकों को हांसिल होने वाले स्वीकृति-पत्र की वैधता 15 दिनों की होगी। इसका अर्थ है, कि इस समयावधि में संबंधित किसान को यंत्र की खरीद करना अनिवार्य होगा। स्वीकृति-पत्र अर्जित होने के पश्चात आवेदक कृषि विभाग में पंजीकृत औद्योगिक विक्रेताओं से ही यंत्र की खरीद करेंगे। किसान कृषि मेलों अथवा बाजारों के बाहर स्वयं की पसंद के मुताबिक, यंत्र खरीद सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है, कि उक्त योजना के अंतर्गत पात्र किसान कृषि यंत्रों के मूल्य से अनुदान धनराशि कम करके शेष धनराशि का भुगतान करके पर्याप्त विक्रेता से यंत्र खरीद सकेंगे। वहीं, अनुदान की धनराशि संबंधित किसान के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

जानें कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि यह सरकार की एक प्रमुख वित्तीय योजना है, जिसके अंतर्गत 108 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इनके अंतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर, मिनी दाल मिल, राइस मिल, रोटावेटर, पंपसेट, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, मैन्युअल कृषि यंत्र किट, पैडी थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रिल, रीपर कम बाइंडर, सिंचाई पाइप, थ्रेसर, दो और चार डब्लू डी ट्रैक्टर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शम्मिलित हैं।

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