पंजाब में सरबत सेहत बीमा योजना की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ाई

Published on: 31-Jul-2020

राज्य के 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2020-21 के लिए ‘आयूषमान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवेदन देने का समय बढ़ाकर 5 अगस्त, 2020 तक कर दिया गया है, जिससे कोई भी किसान इस योजना का लाभ लेने से रह न जाए।

यह जानकारी देते हुए कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तोल पर्ची’ वाले सभी योग्य किसानों से ज़रुरी दस्तावेज़ों समेत घोषणा पत्र सम्बन्धी मार्केट कमेटी के कार्यालय या आढ़तिये के पास 24 जुलाई तक जमा करवाने की तारीख निश्चित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के बीमे का समूचा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिनको साल भर के लिए पाँच लाख रुपए का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि साल 2020-21 के दौरान 8.70 लाख ‘जे’ फॉर्म होल्डर किसानों और 80,000 गन्ना उत्पादकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मंडी बोर्ड की तरफ से एक जनवरी, 2020 को और उसके बाद 8.70 लाख किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए ‘जे’ फॉर्म होल्डरों के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है और इसी तरह एक नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के पिड़ायी सीजन के दौरान गन्ने की फ़सल बेचने वाले 80,000 गन्ना उत्पादक हैं, जो इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सभी 9.50 लाख किसान और उनके परिवार 20 अगस्त, 2020 जिस दिन यह स्कीम लागू होनी है, का लाभ लेने के हकदार बन जाएंगे। 

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलाने और दुर्घटना आदि के मामलों जैसे बड़े ऑपरेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पाँच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुककिसानों द्वारा स्वै-घोषणा पत्र वाला फॉर्म सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandiboard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि कोई भी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क किया जा सकता है।

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