अलग अलग राज्यों में खेती लायक जमीन खरीदने की अलग अलग सीमा निर्धारित की गई हैं

By: MeriKheti
Published on: 08-Jul-2023

जमीन खरीदने के लिए समस्त राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। ज्यादातर राज्यों ने जमीन की खरीद पर सीमा निर्धारित कर रखी है। परंतु, गैर कृषि योग्य जमीन को लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। यदि आप खेती के लायक जमीन की खरीद पर अपना धन निवेश करते हैं, तो एक समय के उपरांत आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। सोना यानी गोल्ड के उपरांत खेती लायक भूमि की खरीद-बिक्री ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें पैसा निवेश करने के उपरांत कभी भी घाटा नहीं होता है। वक्त के साथ-साथ भूमि की कीमत भी बढ़ती चली जाती है। मुख्य बात यह है, कि अगर आप सड़क, हाइवे, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीदते हैं, तो आपका कई गुना मुनाफा बढ़ जाता है। इन जगहों पर भूमि का भाव मात्र कुछ वर्षों में ही कई गुना बढ़ जाता है। परंतु, बहुत से जमीन खरीदारों को राज्यों में बने कानूनों से निपटना पड़ता है।

भारत में 66 % सिविल मुकदमे भूमि व संपत्ति से जुड़े 20 वर्ष से लंबित पड़े हैं

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि सभी राज्यों में खेती लायक भूमि को लेकर भिन्न-भिन्न कानून हैं। इन कानूनों के चलते कई बार खरीदारों को बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत बार मामला अदालत तक पहुंच जाता है। भारत में तकरीबन 66% प्रतिशत सिविल मुकदमे जमीन और सपंत्ति विवाद से ही जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारे मुकदमे 20 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट में लंबित हैं। परंतु, क्या आप जानते हैं कि भारत में खेती लायक जमीन की खरीद को लेकर एक सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्धारित सीमा से अधिक आप जमीन की खरीद नहीं कर सकते हैं।

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इस राज्य में 15 एकड़ तक ही भूमि की खरीदारी की जा सकती है

जमीन की खरीद के लिए समस्त राज्यों के भिन्न-भिन्न नियम हैं। ज्यादातर राज्यों ने भूमि की खरीद पर सीमा निर्धारित की है। परंतु, गैर कृषि लायक जमीन को लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। बात यदि केरल की करें तो यहां पर लैंड अमेंडमेंट एक्ट 1963 के अंतर्गत एक अविवाहित व्यक्ति 7.5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकता है। उसी प्रकार 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक ही जमीन की खरीदारी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश में किसान कितने एकड़ भूमि खरीद सकते हैं

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक खेती लायक जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता है। मुख्य बात यह है, कि गुजरात में कृषि योग्य भूमि केवल किसान ही खरीद सकते हैं। बतादें, कि भारत में एनआरआई अथवा ओवरसीज सिटीजन खेती योग्य भूमि खरीद नहीं सकते हैं।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक जैसा नियम लागू है

साथ ही, महाराष्ट्र में खेती लायक जमीन को लेकर अलग ही कानून है। यहां पर खेती लायक जमीन सिर्फ वही खरीद सकता है, जो स्वयं खेती करता हो या उसके पास पहले से खेती लायक जमीन हो। यहां पर आप 54 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में कृषि लायक जमीन के लिए अधिकतम खरीद सीमा 24.5 एकड़ तय की गई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश ने अपने यहां जमीन खरीद हेतु 32 एकड़ अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है। वहीं, कर्नाटक में यह सीमा 54 एकड़ है। मुख्य बात यह है, कि कर्नाटक के अंदर भी महाराष्ट्र वाला ही नियम लागू है।

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