पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सरकार देगी 40 लाख, जानें पूरी जानकारी

Published on: 20-Feb-2024

मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम "समेकित मुर्गी विकास योजना" है। इस योजना के जरिये सरकार अंडा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किसानों को अंडे का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

इस योजना के जरिये किसान लाभ भी कमा सकते है। मुर्गी पालन करने के लिए, सरकार बिहार राज्य के लोगों को 40 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रही है। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए यह सुनहरा मौका है। 

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50 फीसदी का अनुदान प्रदान किया जायेगा। वही सामान्य जाती के लोगों को 30 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय कर किसान अन्य लोगों को भी उसमें रोजगार प्रदान कर सकते है। मुर्गी पालन के इस कार्य को रोजगार का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। 

आवेदन के जरूरी दस्तावेज क्या है ?

  1. आवेदक का आधार कार्ड 
  2. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र 
  3. पासपोर्ट साइज फोटो 
  4. जाति प्रमाण पत्र 
  5. बैंक की पास बुक की फोटो कॉपी 
  6. पैन कार्ड की फोटो कॉपी 
  7. आवेदन करते वक्त, आवेदक के पास राशि की छाया प्रति 
  8. भूमि का ब्यौरा या नजरी नक्शा 
  9. मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 

ये भी पढ़ें: इस ऑस्ट्रेलियन नस्ल की मुर्गी को पालने से किसान हो सकते हैं मालामाल

समेकित मुर्गी विकास योजना में कैसे करें आवेदन ?

यदि आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, तो state.bihar.gov.in वेबसाइट पर कर सकता है। यह कृषि मंत्रालय की वेबसाइट है। यदि आवेदक ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो, नजदीकी कृषि मंत्रालय में जाकर आवेदन कर सकता है। इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। 

श्रेणी